जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्यों में शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी

पटना, (खौफ 24) मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे अति महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध कार्य में अभिरूचि नहीं लेने, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित करने, विशेष अभियान दिवस पर कर्तव्य से अनुपस्थित रहने, लक्ष्य से कम संख्या में प्रपत्र अपलोड कराने तथा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना के आरोप में जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह- जिलाधिकारी, पटना द्वारा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 186-दानापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को दो बीएलओ सुपरवाइज़र के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इन्हें निलंबित करने हेतु इनके प्रशासी विभाग से अनुशंसा की गई है।

दोनों बीएलओ सुपरवाइज़र का विवरण निम्नवत है:

(१) श्री विनोद कुमार विकास, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, नगर परिषद दानापुर निजामत-सह- बीएलओ सुपरवाइज़र, दानापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

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(२) मो. जफर इक़बाल, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, दानापुर-सह-बीएलओ सुपरवाइज़र, दानापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्यों में शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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