
पूर्णत : इंसिडेंट-फ्री चुनाव कराना सर्वोच्च प्राथमिकता : जिलाधिकारी
पटना, (खौफ 24) जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के आलोक में सभी 21 कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारियों एवं नोडल पदाधिकारियों तथा 14 निर्वाची पदाधिकारियों के साथ कार्यो की समीक्षा की गई तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया।

सभी पदाधिकारियोंई को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्णतः इंसिडेंट-फ्री चुनाव कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी द्वारा पदाधिकारियों को निदेश दिया गया किः
- आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन तथा सम्पत्ति विरूपण की घटनाओं पर पैनी नजर रखें। फ्लाईंग स्क्वायड, स्टैटिक सर्विलांस टीम, वीडियो सर्विलांस टीम तथा वीडियो व्यूईंग टीम ऐसे सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई करे। विदित हो कि 78 फ्लाईंग स्क्वायड, 3 पालियों में 61 प्वायंट्स पर 183 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 44 वीडियो सर्विलांस टीम, 44 वीडियो व्यूईंग टीम, 34 जिला बॉर्डर चेक पोस्ट तथा 8 अन्तर्जिला मल्टी-एजेंसी चेक पोस्ट आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए तत्पर है। संपत्ति विरूपण एवं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अद्यतन 12 प्राथमिकी दर्ज की गई है।
- अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों के निर्वाचन व्यय का नियमित अनुश्रवण करें। व्यय सीमा या प्राधिकृत निर्वाचन व्यय के संबंध में सभी शिकायतों पर कार्रवाई करें। विदित हो कि निर्वाचन व्यय अनुश्रवण हेतु जिला-स्तरीयई निर्वाचन व्यय लेखा एवं अनुश्रवण कोषांग क्रियाशील है। डिस्ट्रिक्ट इन्टेलिजेंस कमिटि अनुश्रवण कर रही है। लगभग 20 इन्फोर्समेंट एजेंसी पैसों के ऑनलाइन/ऑफलाइन ट्रान्जैक्शन तथा मूवमेंट पर नजर रख रही है। अभ्यर्थियों द्वारा किए गए व्यय एवं आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायतों के लिए पटना जिला-स्तरीय निर्वाचन व्यय लेखा एवं अनुश्रवण कोषांग में 24*7 नियंत्रण कक्ष (0612-2999688/ 2999693/ 2999694) स्थापित किया गया है। पटना जिलान्तर्गत अभ्यर्थियों द्वारा किए गए व्यय तथा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में शिकायत के लिए इन दूरभाष संख्याओं पर सूचित किया जा सकता है। 14 लेखा दल क्रियाशील है।
- मतदान के समय पहचान पत्र की सामान्य गलतियों को नजरअंदाज करें। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में निर्वाचक फ़ोटो पहचान-पत्र (एपिक) की सामान्य त्रुटियों के कारण एक भी मतदाता अपने मतदान से वंचित न रहे। मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है। अगर निर्वाचक की पहचान स्थापित हो जाती है एवं उस निर्वाचक का नाम जहाँ वह मतदान करने आया है वहाँ मतदाता सूची में उसका नाम उपलब्ध है तो पहचान पत्र की सामान्य त्रुटियों को नजरअंदाज करें। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता मतदान कर सकते हैं। हर अधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। किसी भी वोटर को मतदान से वंचित नहीं करेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि एक भी मतदाता न छूटे। उन्होंने पटना के मतदाताओं से जो पटना से बाहर हैं उन्हें भी चुनाव के दिन मतदान केंद्र आकर अपने मताधिकार काई प्रयोग करने का आह्वान किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि छठ महापर्व के बाद लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेकर 6 नवम्बर को अवश्य मतदान करें। अगर आपका नाम पटना की मतदाता सूची में दर्ज है और आपको किसी कार्यवश बाहर जाना है तो आपसे अपील है कि मतदान कर ही कहीं जाएं। पहले मतदान, फिर कोई अन्य काम।
यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता मतदान कर सकते हैं। हर अधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। किसी भी वोटर को मतदान से वंचित नहीं करेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सभी निर्वाचकों, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं, से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (एपिक) दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना एपिक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगाः-
1. आधार कार्ड;2. मनरेगा जॉब कार्ड 3. बैंक/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक 4. श्रम मन्त्रालय योजना अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड 5. ड्राईविंग लाईसेंस 6. पैन कार्ड 7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अन्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड 8. भारतीय पासपोर्ट 9. फोटोयुक्त पेन्शन दस्तावेज 10. केन्द्रीय/राज्य सरकार/ पीएसयू/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र 11. सांसदों/विधायकों/विधान पार्षदों को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र 12. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र-यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी)।
- मतदान केन्द्र सुगम, सहज और सुरक्षित होना चाहिए। हर एक मतदान केन्द्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ (एएमएफ) उपलब्ध रहनी चाहिए। सुलभ एवं स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल, हेल्प डेस्क, भूतल पर मतदान केन्द्र, दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए रैम्प, पोल वोलंटियर्स, पर्याप्त रौशनी, विद्युत, स्पष्ट संकेतक एवं दिशा-निर्देश, व्हीलचेयर, वोटर फैसिटिलेशन सेंटर, छायादार प्रतीक्षा केन्द्र इत्यादि की उत्कृष्ट सुविधा रहनी चाहिए।
- शत-प्रतिशत मतदान केन्द्रों का वेबकास्टिंग किया जाना है। विद्युत एवं इंटरनेट की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित रखें।
- सिंगल विंडो सिस्टम का प्रभावी ढंग से संचालन सुनिश्चित करें।
- वोटर इंफॉरमेशन स्लिप का शत-प्रतिशत वितरण मतदान की तिथि के पाँच दिन पूर्व तक बीएलओ के माध्यम से सुनिश्चित कराएँ। सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारी अनुश्रवण करें।
- होम वोटिंग एवं पोस्टल बैलट सुविधा के कार्य में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आयोग के दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
- क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की सूची सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तीन दिनों में समर्पित कर दें। वल्नरेबुल मतदान केन्द्रों की सूची सभी निर्वाची पदाधिकारी अद्यतन करेंगे।
- वल्नरेबुल पॉकेट्स में एरिया डॉमिनेशन एवं रूट मार्च के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करें।
- जिलाधिकारी ने कहा कि उत्पाद विभाग की टीम, रिवर पेट्रोलिंग दल एवं घुड़सवार दस्ता भी सतत क्रियाशील रहेगा। असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल द्वारा विफल किया जाएगा। निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- जिलाधिकारी ने अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय पर लगातार नजर रखने का निदेश दिया। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा प्रचारित/प्रकाशित किए जाने वाले प्रिन्ट मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/सोशल मीडिया/वीडियो वैन से संबंधित प्रचार सामग्रियों को आदर्श आचार संहिता के मानकों के अनुसार एमसीएमसी द्वारा प्रकाशन के पूर्व जाँच एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा।
- गाँव-गाँव एवं हर एक शहरी क्षेत्र में सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाएँ। 66 प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई करें।
- वोटर हेल्पलाईन 1950 पर लोगों को निर्वाचन संबंधी हर सूचना प्रदान करें।
जिलाधिकारी द्वारा बैठक में अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई एवं सीसीए के तहत कार्रवाई की समीक्षा की गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-126, धारा-135, धारा-129, सीसीए-3 एवं सीसीए-12 के तहत विभिन्न मामलों में असामाजिक तत्वोंई के विरूद्ध कार्रवाई की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि निरोधात्मक कार्रवाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि शस्त्र अधिनियम का सख्ती से अनुपालन कराएँ। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। मद्य निषेध अधिनियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएँ। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निदेश दिया कि अपराधियों के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सुसंगत धाराओं यथा धारा-126, धारा-135 एवं धारा-129 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। उपद्रवी तत्वों से नियमानुसार बांड भरवाएँ। इसके लिए थानों में कैम्प कोर्ट का आयोजन करने का निदेश दिया गया। अधिकारियों को सीसीए-3 एवं सीसीए-12 के तहत अपराध नियंत्रण हेतु नियमों के अनुरूप कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि शांति भंग करने की किसी भी चेष्टा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले तत्वों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्रभावी कार्रवाई किया जाए। आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के पूर्व के वृत्तांत को देखते हुए उनके विरूद्ध सजग रहकर विधिसम्मत कार्रवाई करें। भू-माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, मद्य निषेध के संगठित गिरोही एवं गैर-कानूनी आर्थिक गतिविधियों तथा अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रतिनियुक्ति की तारीख से निर्वाचन परिणाम के घोषित किए जाने की तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाते हैं और तदनुसार उस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन कार्यरत रहते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पदाधिकारी न केवल निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे बल्कि लोगों के बीच उनकी कार्य-निष्पक्षता परिलक्षित भी होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी तरह की लापरवाही, अनियमितता या शिथिलता पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों के विरूद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई की जाती है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे अपने दायित्वों का आयोग के निर्देशों के अनुरूप त्रुटिरहित ढंग से निर्वहन करने में सक्षम हों।
जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को अन्तर्काेषांगीय समन्वय सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन का सफलतापूर्वक संचालन करने का निदेश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन लोकतांत्रिक ढांचा का रीढ़ एवं भारतीय गणतंत्र का आधार है। जिला प्रशासन निर्वाचन कार्य को उत्सवी माहौल में सम्पन्न कराने तथा एक सुखद अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी निर्वाचकों से अपील है कि वे 6 November को वोट जरूर दें। इससे हमारा समृद्ध लोकतंत्र और प्रस्फुटित होगा तथा इसे एक नया आयाम मिलेगा।