
आदर्श आचार संहिता 16 नवम्बर तक लागू है; उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा : जिलाधिकारी
पटना, (खौफ 24) गुरूवार, दिनांक 13.11.2025ः जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना श्री कार्तिकेय के. शर्मा ने कहा है कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए मतगणना दिवस के अवसर पर एवं इसके पश्चात विधि-व्यवस्था संधारण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।अधिकारीद्वय आज मतगणना हेतु प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को ए.एन. कॉलेज, पटना में संयुक्त ब्रीफिंग में संबोधित कर रहे थे।
जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पटना जिला अंतर्गत सभी 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना 14 नवम्बर को 08ः00 बजे पूर्वाह्न से ए.एन. कॉलेज, पटना में होना निर्धारित है। मतगणना को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित मापदंडों का अनुपालन करते हुए सभी तैयारी की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग से निरूपित आदर्श आचार संहिता 16 नवम्बर, 2025 तक सम्पूर्ण जिला में लागू रहेगा।
इसका अनुपालन हर हाल में अनिवार्य है। उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि लोक-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतगणना की तिथि से आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक पटना जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगा। किसी भी प्रकार के विजय जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।मतगणना के दिन मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी से संबंधित समूह अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों का मजमा लगाना वर्जित है।
किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस (विजय जुलूस सहित), धरना या प्रदर्शन वर्जित रहेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार का आपŸिाजनक, विधि-विरूद्ध संदेश, व्हाट्सएप या एसएमएस अथवा अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम से इसका आदान-प्रदान नहीं करेंगे जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तथा विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो। किसी भी राजनैतिक दल/व्यक्ति/संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध बीएनएसएस की धारा 163 एवं बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ए.एन. कॉलेज, पटना पोल्ड ईवीएम वज्रगृह-सह-मतगणना केन्द्र है। विधान सभावार वज्रगृह पूर्व से ही त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रभावकारी नियंत्रण में है। 14 नवम्बर को यहाँ मतगणना कार्य के शांतिपूर्ण संचालन एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु चिन्हित स्थलों पर दो पालियों में 05ः00 बजे पूर्वाह्न से मतगणना कार्य की शांतिपूर्ण समाप्ति तक दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मतगणना केन्द्र परिसर एवं इसके बाह्य क्षेत्र में 141 दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना केन्द्र स्थित नियंत्रण कक्ष में 8 दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को रिजर्व में रखा गया है।
यातायात प्रबंधन हेतु विस्तृत ट्रैफिक प्लान पूर्व में ही जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता ए.एन. कॉलेज, पटना के गेट नं. 01 से प्रवेश करेंगे। मीडिया प्रतिनिधियों का प्रवेश गेट नं. 02 से होगा। मतगणना कार्य में लगे पदाधिकारी एवं कर्मी गेट नं. 02 से प्रवेश करेंगे। मतगणना परिसर में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। पदाधिकारियों को इसका सख्ती से अनुपालन कराने का निदेश दिया गया है। मतगणना स्थल के पास प्रत्याशियों द्वारा किसी प्रकार का शिविर, बैनर, पोस्टर, झंडा इत्यादि लगाना प्रतिबंधित है। मतगणना दिवस को मतगणना स्थल के पास अनुमति प्राप्त वाहनों, प्रशासनिक वाहनों के अलावे अन्य वाहन का व्यवहार/परिचालन वर्जित/नियंत्रित रहेगा। मतगणना दिवस को मतगणना स्थल तथा आस-पास आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध है। सीसीटीवी कैमरों से पूरे परिसर की निगरानी की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध सख्ती से निपटा जाएगा। मतगणना केन्द्र के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी
जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जिलान्तर्गत सभी 06 अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था संधारण के लिए मानकों के अनुरूप त्रुटिहीन व्यवस्था सुनिश्चित रखने एवं नियमित पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया। अधिकारीद्वय ने कहा कि विधि-व्यवस्था संधारण से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। कानून को अपने हाथ में लेने वालों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को उच्चतम स्तर की सतर्कता बरतने का निदेश दिया। अधिकारीद्वय ने कहा कि छोटी-से-छोटी घटना को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी तरह की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रतिनियुक्ति की तारीख से निर्वाचन परिणाम के घोषित किए जाने की तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाते हैं और तदनुसार उस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन कार्यरत रहते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पदाधिकारी न केवल निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे बल्कि लोगों के बीच उनकी कार्य-निष्पक्षता परिलक्षित भी होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी तरह की लापरवाही, अनियमितता या शिथिलता पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों के विरूद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतगणना के अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/ 2219234) भी 24*7 क्रियाशील रहेगा। आवश्यकतानुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी संदिग्ध सूचना जिला नियंत्रण कक्ष या डायल 112 पर दी जा सकती है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए 14 नवम्बर को निर्धारित मतगणना के अवसर पर पदाधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर निर्धारित मापदंडों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण तथा सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
एडवाइजरी: 14 नवम्बर को ए.एन. कॉलेज, पटना में पटना जिला के सभी 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना होगी। हर एक राउण्ड के परिणाम की सूचना विभिन्न माध्यमों जैसे भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाईट, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाईट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया इत्यादि से कोई भी व्यक्ति घर बैठे देख सकते हैं। मतगणना परिणाम जानने के लिए आम लोगों को ए.एन. कॉलेज के समीप आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन, पटना आम जनता से अपील करता है कि आप जहाँ हैं वहीं से सुविधाजनक ढंग से मतगणना परिणाम की जानकारी लें। ए.एन. कॉलेज के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन सम्पूर्ण निर्वाचन कार्य को उत्सवी माहौल में सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मतदान अत्यंत सहज ढंग से त्योहार जैसे वातावरण में पूरा हुआ है। लोगों की सक्रिय सहभागिता रही है। यह प्रसन्नता का विषय है तथा इसके लिए सभी हितधारक धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आयोग के दिशा-निदेशों के अनुसार मतगणना भी स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी वातावरण में सम्पन्न कराया जाएगा। इसके लिए सम्पूर्ण जिला निर्वाचन तंत्र सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है।