
ज़िलाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता
सरकारी सेवक के आचरण के विरुद्ध कार्य करने तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना द्वारा एक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।
दरअसल दिनांक 13.10.2025 का प्रथमदृष्ट्या एक राजनैतिक सम्मेलन का वीडियो प्रकाश में आया है, जिसमें श्री अरविन्द कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय ग्यासपुर महाजी घाट (काला दियारा पंचायत), प्रखण्ड-बख्तियारपुर एक राजनैतिक भाषण देते हुए पाये गये हैं। श्री अरविन्द कुमार मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (भाग सं० 164 प्रा०वि० ग्यासपुर महाजी) भी हैं।
उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर दिनांक 06.10.2025 से पटना जिला सहित सम्पूर्ण बिहार राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। श्री कुमार द्वारा एक सरकारी सेवक होते हुए प्रथमदृष्ट्या राजनैतिक दल के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर भाषण देना प्रभावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन सहित एक सरकारी सेवक के आचरण के विरुद्ध कार्य का परिचायक है।
इस आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना द्वारा श्री अरविन्द कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय ग्यासपुर महाजी घाट (काला दियारा पंचायत), प्रखण्ड-बख्तियारपुर को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरूद्ध बख्तियारपुर के सलीमपुर थाना में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में बीएनएस की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। निर्वाची पदाधिकारी, बख्तियारपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-सह- उप विकास आयुक्त, पटना को श्री अरविन्द कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। ज़िलाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।