आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में 23 वाहनों को जब्त किया गया

पटना, (खौफ 24) जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना के निदेश पर बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के आलोक में सम्पूर्ण जिला में वाहनों की सघन जाँच की जा रही है। सभी छः अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण में जिला अंतर्गत सभी क्षेत्रों में वाहनों की जाँच चल रही है। आज दिनांक 02 नवम्बर को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में 23 वाहनों को जब्त किया गया तथा सुसंगत धाराओं में 6 प्राथमिकी दर्ज की गई।

जिलाधिकारी ने कहा कि सम्पूर्ण जिला में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। जब्त किए गए वाहनों एवं प्राथमिकी में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का नाम शामिल है।

बाढ़ अनुमंडल में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 12 वाहनों को जब्त किया गया तथा 3 प्राथमिकी दर्ज की गई। पालीगंज अनुमंडल में 7 वाहनों को जब्त किया गया तथा 2 प्राथमिकी दर्ज की गई। पटना सदर अनुमंडल में 1 वाहन जब्त किया गया तथा 1 प्राथमिकी दर्ज की गई। पटना सिटी अनुमंडल में 2 वाहन जब्त किया गया। दानापुर अनुमंडल में 1 वाहन जब्त किया गया।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। शस्त्र अधिनियम का सख्ती से अनुपालन कराएँ।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निदेश दिया कि अपराधियों के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सुसंगत धाराओं यथा धारा-126, धारा-135 एवं धारा-129 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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जिलाधिकारी ने कहा कि शांति भंग करने की किसी भी चेष्टा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले तत्वों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्रभावी कार्रवाई किया जाए। आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के पूर्व के वृत्तांत को देखते हुए उनके विरूद्ध सजग रहकर विधिसम्मत कार्रवाई करें। *भू-माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, मद्य निषेध के संगठित गिरोहांे एवं गैर-कानूनी आर्थिक गतिविधियों तथा अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई करें।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सभी हितधारक चाहें वो राजनैतिक दल हों, अभ्यर्थी हों, अधिकारी हों या कोई अन्य सभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्यथा उनके विरुद्ध विधिसम्मत सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़िलाधिकारी ने कहा कि विधि-व्यवस्था को अपने हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के दरम्यान हरेक स्टेकहोल्डर के लिए आचार-व्यवहार एवं मानक तय किया गया है। सभी इन मापदंडों का पालन सुनिश्चित करें। विधि-व्यवस्था संधारण से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पदाधिकारीगण असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्ती से निपटें तथा त्वरित गति से विधि-सम्मत कार्रवाई करें। विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने की चेष्टा करने वाले लोगों के विरूद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करें तथा विधिवत गिरफ्तारी करें। अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय पर पैनी नजर रखें। फ्लाईंग स्क्वायड, स्टैटिक सर्विलांस टीम, वीडियो सर्विलांस टीम एवं वीडियो व्यूईंग टीम के माध्यम से लगातार अनुश्रवण करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण माहौल में निर्वाचन सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 06 नवम्बर को निर्धारित मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में पूरा कराने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। जो भी असामाजिक तत्व इसमें व्यवधान डालने की कोशिश करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है।

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