
पदाधिकारियों को विशेष कैम्प का सफल आयोजन करने का निर्देश दिया : जिलाधिकारी
पटना, (खौफ 24) जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना द्वारा निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 के तहत आम नागरिकों को विशेष सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिशन मोड में दावों एवं आपतियों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को विशेष कैम्प का सफल आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। वे आज अभियान में प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि आज से विशेष कैम्प की शुरुआत हुई है। 1 सितंबर तक प्रत्येक दिन सोमवार से रविवार तक लगातार 10 बजे पूर्वाह्न से 05 बजे अपराह्न तक सभी प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों (AEROs) एवं शहरी निकाय कार्यालयों में विशेष कैम्प लगाया जाएगा।
विदित हो कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांक 01.07.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अंतर्गत 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया। दावा एवं आपत्ति दाखिल करने की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक निर्धारित है। 30 सितंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
ज़िलाधिकारी ने कहा कि विशेष कैम्प, जिसका उद्देश्य “कोई मतदाता छूटे नहीं” है, पूर्व में संचालित व्यवस्था के अतिरिक्त रहेगी। विशेष कैम्प के आयोजन हेतु ज़िलाधिकारी द्वारा सभी ईआरओ को निदेश दिया गया है।
ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम किसी कारणवश प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है या 01.07.2025 को अर्हता प्राप्त नागरिक स्वयं प्रारूप-6, घोषणा पत्र (Annexure-D) एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ समर्पित कर सकते हैं।
निर्वाचक अपने नाम के स्थानांतरण/संशोधन हेतु स्वयं प्रारूप-8 एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ समर्पित कर सकते हैं।
बिहार के बाहर के आवेदक के संदर्भ में प्रारूप-8 के साथ घोषणा पत्र (Annexure-D) भी संलग्न करना होगा।
ऐसे आवेदक, जिनका नाम बिहार के बाहर किसी और अन्य राज्य की निर्वाचक सूची में दर्ज है और अपना नाम बिहार की निर्वाचक सूची में स्थानांतरित कराना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित प्रारूप-8 के साथ घोषणा पत्र (Annexure-D) भी संलग्न करना होगा।
प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल मतदाताओं के विरुद्ध आक्षेपकर्ता स्वयं प्रारूप-7 में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
ज़िलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांग एवं वृद्धजन जिन्हें विशेष कैम्प में पहुंचने में कठिनाई है उनसे बीएलओ उनके घर-घर जाकर निहित आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। बीएलओ के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
प्रत्येक कैम्प में संबंधित जिले के कोई भी मतदाता अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रत्येक दिन कार्य दिवस समाप्ति के पश्चात् संबंधित AERO का यह व्यक्तिगत दायित्त्व होगा कि प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को विधान सभावार/मतदान केन्द्रवार अलग-अलग कर संबंधित ERO/AERO/BLO को उपलब्ध करायेंगे। इनका निष्पादन विहित प्रक्रिया अनुसार संबंधित बीएलओ/AERO/ERO करेंगे।
उक्त अवधि में आवेदक दस्तावेज/फोटो भी उपलब्ध करा सकते है।
हर आवेदक को उसके आवेदन की पावती भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
प्रस्तुत दस्तावेज की विशेष कैम्प में कम्प्यूटरजनित दैनिक प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा तथा मतदाताओं को ऑनलाइन फॉर्म भरने में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
विशेष कैम्प पर होने वाले कार्यों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी जिसका प्रतिवेदन जिलाधिकारी को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
जिलाधिकारी ने सभी ईआरओ को निर्देशित किया है कि विशेष कैम्प का वृहद प्रचार-प्रसार बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाईजर के माध्यम से आमजन के बीच की जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं की सुविधा हेतु इस रविवार दिनांक 3 अगस्त, 2025 को सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ 9 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक फॉर्म के साथ उपस्थित रहेंगे। साथ ही अगले सप्ताह से हर शनिवार एवं रविवार को 9 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक सभी बीएलओ अपने-अपने बूथ पर रहेंगे एवं मतदाताओं की सहायता तथा निर्वाचन संबंधी कार्य करेंगे। जिलाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित तौर पर समन्वय रखने एवं साप्ताहिक बैठक करने तथा पुनरीक्षण के क्रम में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों से अवगत कराने का निदेश दिया। साप्ताहिक अवधि में प्राप्त होने वाले दावों एवं आपत्तियों की सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा सभी ईआरओ को बीएलओ एवं बीएलए के बीच सुदृढ़ समन्वय स्थापित करने का निदेश दिया गया।