मुआवजा के नियम में संशोधन हेतु श्री चिराग ने पत्र में लिखा है मुख्यमंत्री

बिहार दिनांक 21 जून, 2025 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने सड़क दुर्घटना में दुर्घटना के दौरान पीड़ितों को मिल रहे मुआवजा के प्रावधान में बदलाव को लेकर हो रही समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुआवजा के नियम में संशोधन हेतु पत्र लिखा है श्री चिराग ने पत्र में लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पत्र के माध्यम से बिहार की आम जनता की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

महोदय, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में मुआवजा प्राप्ति की प्रक्रिया में जो संशोधन किए गए हैं, वह व्यवहार में जनता के लिए अत्यंत जटिल एवं कष्टप्रद सिद्ध हो रहे हैं। पूर्व की व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पीड़ित परिजनों को शीघ्र राहत प्रदान की जाती थी, जिससे संकट की घड़ी में उन्हें आर्थिक संबल मिल जाता था। परंतु अब संशोधित नियमों के अनुसार, मुआवजा राशि परिवहन विभाग द्वारा संबंधित वाहन मालिक या उनकी इंश्योरेंस कंपनी से वसूली जाएगी, और इसके लिए दावा ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह पूरी प्रक्रिया तकनीकी और समय लेने वाली है, जिससे तत्काल राहत मिलना असंभव हो गया है।

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जिस परिवार पर किसी दुर्घटना की आपदा आती है, वह पहले से ही गहरे मानसिक और आर्थिक संकट में होता है। ऐसे समय में राहत प्रक्रिया को और अधिक जटिल बनाना न केवल अमानवीय प्रतीत होता है, बल्कि यह राज्य सरकार की संवेदनशीलता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। अतएव जनहित को सर्वोपरि रखते हुए, पूर्व व्यवस्था को पुनः लागू करने पर गंभीरतापूर्वक विचार करें, जिससे पीड़ित परिजनों को तत्काल सहायता सुनिश्चित की जा सके और राज्य सरकार के प्रति जनता का विश्वास बना रहे।

राजेश भट्ट
मुख्य प्रदेश प्रवक्ता

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