पतंजलि का शहद जांच में फेल खाद्य सुरक्षा विभाग ने नमूना भरा, मानक पर खरा नहीं उतरा, 1 लाख का जुर्माना

नयी दिल्ली, (खौफ 24) आयुर्वेद कंपनी पतंजलि के पैक्ड शहद के जांच में फेल होने पर बड़ा एक्शन हुआ है। पतंजलि शहद का नमूना मानक पर खरा नहीं उतरा। जिसके बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) की कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दायर मुकदमे में सुनवाई करते हुए संबन्धित कारोबारकर्ता व स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, करीब चार साल पहले जुलाई 2020 में खाद्य सुरक्षा विभाग ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट से मै. गौरव ट्रेडिंग कंपनी से पैक्ड पतंजलि शहद का नमूना एकत्रित किया था और जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला रूद्रपुर भेजा गया था। वहीं यहां जांच के दौरान पतंजलि के पैक्ड शहद का नमूना अधोमानक पाया गया। यानि मानक पर खरा नहीं उतरा।

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बतया जाता है कि, शहद के नमूने में सुक्रोज की मात्रा दोगुनी से ज्यादा थी। जांच में शहद में सुक्रोज की मात्रा मानकानुसार पांच फीसदी की जगह 11.1 प्रतिशत पाई गई। जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने नवंबर 2021 में संबंधित कारोबारी विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दायर किया। जहां अब चार साल बाद जाके बीते शुक्रवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ की कोर्ट ने फैसला सुनाया। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने विक्रेता गौरव ट्रेडिंग कंपनी पर 40 हजार व सुपर स्टॉकिस्ट कान्हाजी डिस्ट्रीब्यूटर रामनगर पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।साभार

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