लोक शिकायत के मामलों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित करने का आयुक्त ने दिया निदेश

पटना, (खौफ 24) गुरूवार, दिनांक 03.07.2025ः आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज अपने कार्यालय में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्रथम अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और उसका निवारण किया गया। लोक शिकायत निवारण के प्रति अरूचि एवं संवेदनहीनता प्रदर्शित करने के आरोप में एक लोक प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

आयुक्त द्वारा आज लोक शिकायत के कुल 21 मामलों की सुनवाई की गई एवं परिवादों का निवारण किया गया। मध्याह्न भोजन योजना में खाद्यान्न वितरण से संबंधित मामले में अनियमितता की शिकायत पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने, सुनवाई से अनुपस्थित रहने के कारण लोक प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से कारण-पृच्छा किया गया।

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अपीलार्थी श्री दिनेश कुमार का परिवाद मध्याह्न भोजन योजना में खाद्यान्न वितरण से संबंधित मामले में अनियमितता से संबंधित है। आयुक्त ने सुनवाई में पाया कि इस मामले में लोक प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा कोई ईमानदार एवं सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। पिछले सुनवाई में उन्हें परिवाद पर जाँच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने एवं जिला पदाधिकारी, पटना के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया था परन्तु उनके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया। आज की सुनवाई से भी वे अनुपस्थित थे। आयुक्त द्वारा इन आरोपों के कारण लोक प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से स्पष्टीकरण किया गया। साथ ही उन्हें परिवाद पर विधिवत कार्रवाई करते हुए अगली सुनवाई से पूर्व जिला पदाधिकारी, पटना के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

आयुक्त ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। जनता की शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। सभी पदाधिकारी सजग रहें। लोक प्राधिकारों को संवेदनशीलता एवं तत्परता प्रदर्शित करनी होगी। कार्य के प्रति लापरवाही, लोक शिकायत निवारण के प्रति अरूचि एवं जनहित के मामलों में संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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