विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट ने तीन मामलों में दी जमानत
धनबाद(खौफ 24): बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को आज 8 फरवरी बुधवार को अदालत से बड़ी राहत मिली. षड्यंत्र के तहत ग्रामीणों पर जान मारने की नीयत से हमला, मॉडर्न इंटरप्राइजेज से रंगदारी मांगने व कर्मचारियों से मारपीट व व्यवसायी से दस लाख रुपये रंगदारी मांगने सहित तीन मामलों में जमानत मिल गई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने अधिवक्ता एस एन मुखर्जी की दलील सुनने के बाद ढुलू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है दो फरवरी 23 को निचली अदालत ने विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
मॉडर्न इंटरप्राइजेज से रंगदारी मांगने व कर्मचारियों से मारपीट के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो को पर मुक्त करने का आदेश दिया है. व्यवसायी से दस लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में भी अदालत ने जमानत दे दी है.आरोपी ढुल्लू महतो 19 जनवरी 23 से जेल में बंद हैं.
एमपी एमएलए के मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषणी मुर्मु की अदालत में विधायक की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी. पुलिस के आवेदन पर विधायक ढुल्लू महतो को इस मामले में 19 जनवरी को न्यायिक हिरासत में लिया गया था.
हालांकि राम रहीम की हत्या की सुपारी देने एवं षड्यंत्र रच कर फायरिंग कराने के मामले में अदालत से राहत नहीं मिली. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी. इसके पूर्व अदालत ने मामले के अन्य सह आरोपियों की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
प्राथमिकी रामेश्वर तूरी की शिकायत पर 12 अक्टूबर 22 को केंदुआडीह थाने में कांड संख्या 132 / 22 के तहत दर्ज की गई थी।बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी द्वारा धनबाद पुलिस और झारखंड सरकार के विरुद्ध 28 जनवरी को दायर मानवाधिकार हनन का मुकदमा धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया है.
सावित्री देवी ने आरोप लगाया था कि झामुमो की सरकार बनने के बाद से ढुल्लू महतो को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वह भाजपा के विधायक हैं और हमेशा सरकार की नीतियों का विरोध करते रहते हैं